निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार मंत्रीगण और सांसदों के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरणों पर कार्रवाई करने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को है।
आयोग ने निर्देशानुसार मेला आयोजित करने वाली संस्था को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मेले के बैनर और होर्डिंग पर प्रदर्शित शासकीय प्रायोजक को काले रंग से पोता जाये और मंच का उपयोग किसी भी प्रकार से राजनैतिक रुप में नहीं होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि जोशी ने पिछले दिनों यहां एक भाजपा महिला पदाधिकारी द्वारा आयोजित मेले का उदघाटन किया था, जिसकी शिकयत कांगे्रस द्वारा की गई थी।