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ट्रंप की न्यायिक जंग का वैश्विक असर: टैरिफ फैसले से बढ़ी अनिश्चितता

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शुल्क पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इस बारे में बता रहे हैं हर्ष वी पंत और विवेक मिश्रा

Last Updated- February 26, 2026 | 9:22 PM IST
Donald Trump US Tariffs
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आपातकालीन शुल्क के विरुद्ध अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का 6-3 के बहुमत से फैसला ‘मुक्ति दिवस’ ​​के संदर्भ में अनजाने में सटीक व्यंग्य हो गया। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल शुल्क लागू करते समय ‘मु​क्ति दिवस’ का उल्लेख किया था जबकि दूसरी ओर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के नए फैसले से ट्रंप के जवाबी शुल्क से ही मु​क्ति मिल गई।

इस कानून के संबंध में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले लगभग सभी देशों से आने वाले सामान पर शुल्क लगाने के ट्रंप के निर्णय को अमान्य कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आईईईपीए कानून राष्ट्रपति को असीमित राशि, अवधि और दायरे में एकतरफा रूप से शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है। हालांकि इस फैसले से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रंप के टैरिफ का एक अनिश्चित युग समाप्त तो हो गया है, लेकिन एक और युग की शुरुआत होने की आशंका है।

ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के तहत एक आक्रामक कार्यपालिका से जैसी उम्मीद की जा सकती है, उसे ध्यान में रखते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि कार्यपालिका सरकार की किसी अन्य शाखा के सामने झुक जाएगी। इसी आशंका को दर्शाते हुए ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए 10 फीसदी शुल्क की प्रारंभिक घोषणा के बाद सभी देशों पर 15 फीसदी जवाबी वैश्विक शुल्क लगाकर अपना रुख और कड़ा कर दिया है।

दरअसल इन निर्णयों का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रतिकार करना और पूर्ववर्ती टैरिफ के कारण हुए अनुमानित आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रंप की जवाबी कार्रवाई के वास्तविक प्रभावों का अभी जमीनी स्तर पर आकलन करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से इसलिए कि ट्रंप द्वारा घोषित नया फैसला सभी उत्पादों पर लागू नहीं होता है।

कुछ कृषि सामान, बीफ, विदेशी वाहन, एल्युमीनियम और इस्पात ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें वर्तमान शुल्क प्रक्रिया से छूट मिल सकती है, क्योंकि या तो उन्हें पहले छूट दी गई थी या वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में आते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता का असर अमेरिका के साथ-साथ दुनिया भर के देशों के उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।

अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले और ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित होने वाले देशों, विशेषकर भारत के लिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे इस संघर्ष से उत्पन्न द्वंद्व पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। हालांकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को लगातार दरकिनार करने और विजयी होने की उम्मीद करना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर तब जब सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में तीन उदारवादी न्यायाधीशों के मुकाबले छह रूढ़िवादी न्यायाधीशों का बहुमत है।

मौजूदा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रंप के शुल्क को रद्द करने के फैसले का श्रेय काफी हद तक उन छह रूढ़िवादी न्यायाधीशों में से दो को दिया जा सकता है, जो अलग राय रखते हुए मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ शामिल होने के लिए दूसरे पक्ष में चले गए थे। वे हैं जस्टिस नील एम गोरसच और एमी कोनी बैरेट। यह घटनाक्रम अमेरिकी शासन प्रणाली में उथल-पुथल को दर्शाता है और आंतरिक समायोजन का परिणाम प्रतीत होता है, तथा इसमें बाहरी दबाव का प्रभाव कम ही लगता है। वैसे यह संभव है कि न्यायालय ने अपना फैसला देते समय दंडात्मक टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक नेता के रूप में अमेरिका की साख बनी रहने के बाहरी कारक पर विचार किया हो।

ट्रंप द्वारा लगाए गए आपातकालीन शुल्क को समाप्त करने के नए फैसले से व्यापारिक साझेदारों और कंपनियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता पैदा होना तय है। ट्रंप द्वारा अन्य देशों को अपने-अपने व्यापार समझौतों का पालन करने की चेतावनी देना एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि जिन देशों को अमेरिका की तुलना में कम अनुकूल व्यापार समझौता करने के लिए मजबूर किया गया था, वे यथास्थिति बहाल करने का पहला अवसर मिलते ही उसे भुना लेंगे।

इंडोनेशिया जैसे जिन देशों ने अमेरिका पर शून्य शुल्क लगाने पर सहमति जताई है, उनके लिए मौजूदा अनिश्चितता एक अवसर प्रतीत होती है। हालांकि, ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने के लिए ‘अन्य विकल्पों’ का इस्तेमाल करने की स्पष्ट धमकी दी है।

विशेष रूप से, ट्रंप के पास तीन प्रमुख हथियार हैं-1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122, जो राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति देती है, 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301, जो ‘अनुचित व्यापार’ प्रथाओं के लिए व्यापारिक साझेदार पर शुल्क लगाने की अनुमति देती है, और 1962 के अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 पर आधारित शुल्क, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में कार्यपालिका की पहुंच में इन कानूनों के व्यापक दायरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इन सभी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक बात निश्चित है, आईईईपीए को कमजोर करने से टैरिफ के दुरुपयोग को झटका लग सकता है।

अमेरिका के अन्य व्यापारिक साझेदारों को सर्वोच्च न्यायालय का यह ताजा फैसला चाहे कितना भी अवसरवादी या सामान्य क्यों न लगे, यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो बेलगाम कार्यपालिका के खिलाफ एक जोरदार प्रतिक्रिया का प्रतीक है। ट्रंप प्रशासन के प्रति अनुकूल मानी जाने वाली न्यायपालिका से आया यह निर्णय अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रतीकात्मक है। यह ट्रंप प्रशासन को एक निर्णायक झटका देता है जो इस साल के अंत में होने वाले मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर ट्रंप के आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे को जटिल बना देता है।

आंतरिक रूप से, यह फैसला अमेरिका के भीतर और बाहर से आने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण फैसलों के लिए आधार तैयार करता है। भारत के दृष्टिकोण से बहस का एक प्रमुख विषय अमेरिका में जन्मजात नागरिकता की वैधता से संबंधित कानून है। यह फैसला दशकों से अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले जन-संबंधों को नया रूप दे सकता है।


(लेखक क्रमशः ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और फेलो-अमेरिका हैं)

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First Published - February 26, 2026 | 9:17 PM IST

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