EPFO Withdrawal Process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 अप्रैल से नए बदलाव लागू किए हैं, जिससे पैसे निकालना आसान और तेज हो गया है। अब कम कागजी कार्रवाई की जरूरत है और कुछ मामलों में एम्प्लायर की मंजूरी भी नहीं चाहिए। लोग सीधे EPFO के मेंबर ई-सेवा पोर्टल के जरिए अपनी बचत निकाल सकते हैं।
EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें
EPFO मेंबर ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।
KYC जांचें
‘मैनेज’ टैब पर जाएं और ‘KYC’ चुनें। जांचें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता विवरण सही तरीके से जुड़ा है और स्वीकृत है। क्लेम सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है।
क्लेम प्रक्रिया शुरू करें
‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D)’ पर क्लिक करें। सुरक्षा जांच के लिए अपना बैंक खाता नंबर डालें और उसे वेरिफाई करें।
क्लेम का प्रकार चुनें
सत्यापन के बाद, वह क्लेम प्रकार चुनें जो आप दाखिल करना चाहते हैं। विकल्पों में शामिल हैं: पूरा निकासी (रिटायरमेंट या नौकरी बदलने पर), आंशिक निकासी (मेडिकल जरूरत या घर खरीदने जैसे आपातकाल के लिए), या पेंशन निकासी।
जरूरी जानकारी भरें और जमा करें
जरूरी जानकारी दें, जैसे निकासी का कारण, राशि और पता। अब सत्यापन के लिए चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी देने की जरूरत नहीं है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है।
OTP वेरिफिकेशन
‘गेट आधार OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड आएगा। OTP डालकर अपने क्लेम को कन्फर्म करें और जमा करें।
क्लेम की स्थिति जांचें
क्लेम जमा करने के बाद, आप पोर्टल पर ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ सेक्शन में अपने क्लेम की स्थिति देख सकते हैं। ज्यादातर क्लेम 5 से 20 कार्यदिवसों में प्रोसेस हो जाते हैं।
तेज प्रोसेसिंग
EPFO ने घोषणा की है कि जल्द ही UPI से जुड़े ATM के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू होगी, जिससे पैसे और तेजी से मिल सकेंगे। यह कदम देश भर में कर्मचारी लाभ प्रणाली को डिजिटल और सरल बनाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।