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विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर TCS लगने को लेकर जल्द आएगा नया अपडेट, जारी होंगे नियम

वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और विधायन) रमन चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान लागू होने पर स्पष्टीकरण जारी करेगी।

Last Updated- June 09, 2023 | 7:24 PM IST
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कर विभाग जल्द ही ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवाल’ (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लाएगा ताकि व्यक्तिगत यात्राओं और व्यावसायिक यात्राओं पर किए गए खर्च के बीच अंतर किया जा सके। विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस लगाए जाने के संबंध में यह उपयोगी होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एफएक्यू जारी कर विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर 20 प्रतिशत ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (TCS) लगाने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। टीसीएस वसूलने की व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने वाली है।

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले खर्च को उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे में लाने का फैसला किया था, जिसके चलते उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लागू होता है।

इसको लेकर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जतायी थी। एक चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई थी कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को किस तरह से अलग किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और विधायन) रमन चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान लागू होने पर स्पष्टीकरण जारी करेगी।

उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ”वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री के साथ काफी चर्चा हुई है। हम निश्चित रूप से उस पर कुछ स्पष्टीकरण और एफएक्यू लाने जा रहे हैं। इससे इस संदेह को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी कि टीसीएस किस तरह एकत्रित किया जाना है और किस सीमा तक इसे नहीं लिया जाएगा।”

वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्रेडिट कार्ड खर्च पर टीसीएस लेने के लिए कर विभाग व्यावसायिक यात्रा और व्यक्तिगत यात्रा के बीच किस तरह फर्क करेगा।

First Published - June 9, 2023 | 7:24 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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