ITR Filing: वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY 2026-27) के लिए नया ITR-B फॉर्म जारी किया है। यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी होगा जिनकी अघोषित आय का पता इनकम टैक्स विभाग की तलाशी (search) या जब्ती (requisition) की कार्रवाई में चला है। यह नियम उन मामलों पर लागू होगा, जहां कार्रवाई 1 सितंबर 2024 या उसके बाद की गई है।
ITR-1, ITR-2 या ITR-3 जैसे अन्य रिटर्न फॉर्म्स के विपरीत, ITR-B एक विशेष स्थिति के लिए है और इसे ब्लॉक असेसमेंट ईयर के आधार पर फाइल किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के यहां सर्च या जब्ती की कार्रवाई होती है, तो उसे सिर्फ उस साल का नहीं बल्कि उससे पहले के कई सालों की अघोषित आय का हिसाब देना होता है।
उदाहरण के तौर पर, सामान्य तौर पर ITR-1 एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल किया जाता है, लेकिन ITR-B के माध्यम से एक साथ 6 साल तक की अघोषित आय को शामिल करते हुए रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
इस नए फॉर्म के साथ वित्त मंत्रालय ने चार महत्वपूर्ण बिंदु भी जारी किए हैं, जो ITR-B भरते समय टैक्सपेयर्स के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे।
अगर इनकम टैक्स विभाग ने किसी के यहां तलाशी (Search) या दस्तावेजों की जब्ती (Requisition) की कार्रवाई की है, तो उसे ITR-B फॉर्म भरना जरूरी होगा। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 158BC के तहत लागू होता है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह फॉर्म सिर्फ उन्हीं मामलों में भरना होगा जहां तलाशी या जब्ती की कार्रवाई 1 सितंबर 2024 या उसके बाद शुरू हुई हो।
ITR-B फॉर्म भरने की समय-सीमा नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन होती है। यानी जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस जारी होता है, टैक्सपेयर्स को अगले 60 दिनों के भीतर यह फॉर्म विभाग द्वारा तय किए गए फॉर्मेट और प्रक्रिया के अनुसार भरकर जमा करना होगा।
इस फॉर्म में टैक्सपेयर्स को अपनी अघोषित आमदनी की जानकारी देनी होती है। उन्हें अपनी आय को अलग-अलग वर्गों (categories) में रिपोर्ट करना होता है, और वह भी हर असेसमेंट ईयर के हिसाब से। इसमें नगद राशि (cash), सोना, गहने, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसी संपत्तियों की जानकारी देना जरूरी है।
इस फॉर्म का मकसद टैक्स डिक्लेरेशन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है, ताकि कर योग्य आय का सटीक आकलन हो सके।
टैक्सपेयर्स इस फॉर्म के जरिए TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) का क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसका क्लेम तभी स्वीकार होगा, जब टैक्स अधिकारी फॉर्म में दी गई जानकारी से संतुष्ट हों। यानी फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को चेक और वेरिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही क्लेम को वैलिड माना जाएगा।
अगर आपके यहां टैक्स विभाग की ओर से छापा (search) या जब्ती (requisition) की कार्रवाई हुई है, तो आपको ब्लॉक असेसमेंट पीरियड के लिए ITR-B फाइल करनी होती है। इस प्रक्रिया में कई अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप ITR-B को सही तरीके से और कानूनी रूप से सुरक्षित तरीके से फाइल कर सकते हैं।