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ITR Filing 2025: 30% टैक्स से बचा सकती है आपकी पत्नी, बस अपनाएं यह स्मार्ट तरीका

Tax Saving Tips: टैक्स बचत के लिए अपनाएं यह ट्रिक—पत्नी को गिफ्ट नहीं, लोन दें।

Last Updated- July 27, 2025 | 11:18 AM IST
tax saving
Representative Image

Tax Saving Tips: अगर आप ऊंची इनकम वाले टैक्सपेयर्स में आते हैं और टैक्स बचाने के तरीके तलाश रहे हैं, तो पत्नी को गिफ्ट देने की जगह लोन देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक इस छोटे से बदलाव से आप हजारों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। आइए जानें कैसे।

ज्यादा इनकम पर लगता है 30% टैक्स

अगर आप पुरानी टैक्स रीजीम चुनते हैं और आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं, नई टैक्स रीजीम में 24 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

गिफ्ट देने पर इनकम जुड़ जाती है

अगर आप पत्नी को कोई रकम गिफ्ट करते हैं और उस पैसे से पत्नी को कोई इनकम होती है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 64(1)(IV) के तहत उस इनकम को आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने पत्नी को 30 लाख रुपये गिफ्ट किए और उस पर सालभर में 6 लाख रुपये की कमाई हुई, तो वह रकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और उसी हिसाब से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।

लोन देने से टैक्स में राहत

वहीं, अगर यही रकम आप पत्नी को लोन के तौर पर देते हैं और उस पर ब्याज लेते हैं, तो पत्नी की कमाई से ब्याज घटकर जो नेट प्रॉफिट होता है, उसी पर उसका टैक्स लगेगा।

उदाहरण के लिए:

  • पति की टैक्सेबल इनकम है 28 लाख रुपये।

  • पत्नी को 30 लाख रुपये का लोन दिया गया है 10% ब्याज पर।

  • पत्नी को उस पैसे से सालभर में 6 लाख रुपये की इनकम हुई।

  • उसने पति को 3 लाख रुपये ब्याज चुकाया।

  • इस तरह उसका नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपये रह गया, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

अब पति की इनकम 28 लाख रुपये में 3 लाख रुपये ब्याज जुड़ने से 31 लाख रुपये हो गई।

  • पुरानी टैक्स रीजीम में पति को 7.64 लाख रुपये टैक्स देना होगा।

  • जबकि गिफ्ट की स्थिति में यही टैक्स 8.58 लाख रुपये होता।

लोन देने से मिल सकता है करीब 94,000 रुपये का फायदा

इस तरह पत्नी को गिफ्ट देने की बजाय लोन देने पर पति की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही, पत्नी की इनकम पर भी कोई खास टैक्स नहीं लगता।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा टैक्स कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए किया गया है।

First Published - July 27, 2025 | 11:18 AM IST

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