आपका पैसा

अक्टूबर से बदल जाएंगे वित्तीय नियम: बढ़ेगा बैंक चार्ज, नई पेंशन व्यवस्था और भी बहुत कुछ

अक्टूबर से आपके खर्च और लेन-देन पर बड़े बदलाव, जानें कौन-सी सेवाओं में बढ़ेंगे शुल्क

Published by
अमित कुमार   
Last Updated- September 30, 2025 | 1:03 PM IST

New Financial Rules From October: अक्टूबर से कई ऐसे नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी जेब और लेन-देन की प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करेंगे। इनमें बैंकों, भारतीय रेलवे और डाक विभाग से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं मुख्य बदलाव:

HDFC बैंक के प्रीमियम सेवाओं के नए नियम

एचडीएफसी बैंक ने अपने इम्पेरिया ग्राहकों को सूचित किया है कि 1 अक्टूबर से प्रीमियम सेवाओं के लिए नए नियम लागू होंगे। 30 जून 2025 या उससे पहले प्रोग्राम से जुड़े ग्राहकों को अब अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संशोधित टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (TRV) मानदंड पूरे करने होंगे।

पंजाब नेशनल बैंक में बढ़ेंगे चार्जेज

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कई सेवाओं की फीस में संशोधन किया है। अब ग्राहकों को लॉकर किराया, फेल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और नॉमिनेशन सेवाओं पर ज्यादा शुल्क देना होगा। शुल्क का निर्धारण लॉकर के आकार और शाखा के स्थान पर निर्भर करेगा।

लगातार चेक क्लियरिंग लाएगा RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से बैच-आधारित चेक निपटान प्रणाली को खत्म कर कंटीन्युअस क्लियरिंग सिस्टम लागू करेगा। यह दो चरणों में जनवरी 2026 तक पूरा होगा। इससे चेक क्लीयरिंग की प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी।

आधार से जुड़ा रेलवे टिकट बुकिंग

आईआरसीटीसी (IRCTC) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग में आधार-आधारित सत्यापन लागू करेगा। इसका उद्देश्य दलालों और अवैध एजेंटों पर अंकुश लगाना है।

येस बैंक सैलरी अकाउंट चार्जेज

येस बैंक अपने सैलरी अकाउंट नियमों में बदलाव कर रहा है। ग्राहकों को कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम उपयोग, डेबिट कार्ड, और चेक रिटर्न पेनल्टी पर संशोधित शुल्क देना होगा।

स्पीड पोस्ट महंगा होगा

इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट के टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही, एक ओटीपी-आधारित डिलीवरी सिस्टम शुरू किया जाएगा ताकि पार्सल केवल प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद ही सौंपा जा सके। इससे सुरक्षा और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।

पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और संबंधित योजनाओं में सर्विस चार्ज संशोधित किए हैं। गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों को अब अपने पूरे कॉर्पस का 100 फीसदी इक्विटी में निवेश करने का विकल्प मिलेगा।

यूपीएस और एनपीएस स्विचिंग की समय सीमा समाप्त

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS के बीच स्विच करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर है। अक्टूबर से यह बदलाव संभव नहीं होगा।

आपके लिए क्यों हैं ये जरूरी

ये सभी बदलाव — चाहे बैंकिंग, पेंशन या सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हों — एक साझा संदेश देते हैं: खर्च बढ़ेंगे और अनुपालन सख्त होगा। इसलिए ग्राहकों को अपने बैंकिंग रिश्तों, पेंशन आवंटन और यहां तक कि यात्रा बुकिंग की आदतों की समीक्षा करनी होगी ताकि किसी अप्रत्याशित झटके से बचा जा सके।

First Published : September 30, 2025 | 1:03 PM IST