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EPFO का बड़ा ऐलान, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य; अब इन डॉक्यूमेंट्स से बनेगा काम

UIDAI ने यह बात साफ की कि आधार कार्ड आपकी आईडी के लिए अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आधार ऐक्ट, 2016 के मुताबिक, ये आपकी बर्थडेट को प्रूफ के लिए योग्य नहीं है।

Last Updated- January 18, 2024 | 6:10 PM IST
EPFO's big announcement, Aadhaar card will not be valid for proof of date of birth; Now work will be done with these

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के निर्देश के बाद देशभर में नौकरी कर रहे करोड़ों कर्माचारियों के प्रॉविडेंट फंड (PF) को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा ऐलान कर दिया है। श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले EPFO ने बताया कि अब डेट ऑफ बर्थ (जन्मदिन) को वेरिफाई करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।

EPFO की तरफ से इस घोषणा के बाद अब काम कर रहे कर्मचारियों को या भविष्य में नौकरी शुरू करने जा रहे करोड़ों EPFO सब्सक्राइबर्स का काम जन्म की तारीख वेरिफाई कराने के लिए आधार कार्ड से नहीं बनेगा। इसके लिए उन्हें लिस्ट में शामिल अन्य डॉक्यूमेंट्स को सब्मिट करना पड़ेगा।

कब जारी हुआ आधार कार्ड के लिए EPFO का सर्कुलर?

बता दें कि EPFO ने आधार के द्वारा बर्थ डेट को वेरिफाई करने के संबंध में 16 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया है। यह सर्कुलर UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को लेकर निर्देश जारी करने के लिए कहने के बाद जारी किया गया था। इसके बाद आधार कार्ड को EPFO के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है।

हालांकि, UIDAI ने यह बात साफ की कि आधार आपकी आईडी के लिए अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आधार ऐक्ट, 2016 के मुताबिक, ये आपकी बर्थडेट को प्रूफ के लिए योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आधार कार्ड की जरूरत को हटाया

पहले, PF अकाउंट ओपन कराने के लिए कर्मचारियों को बैंक अकाउंट नंबर और साथ में IFSC कोड देना जरूरी होता था। इसके साथ ही KYC के लिए कर्मचारियों को आधार या पैन कार्ड भी सब्मिट करना जरूरी होता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर फैसला सुनाया था और आधार कार्ड की कहां जरूरत हैं उसके बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की जरूरत को नकार दिया था। जिसके बाद सरकार को KYC के कई नियमों में बदलाव करना पड़ा था। इसके बाद देश के उच्च संस्थानों से भी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड की जरूरत को हटा लिया गया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर जजमेंट दिया। 28 जुलाई, 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले में भी आधार कार्ड की जरूरत पर चर्चा की थी।

PF अकाउंट में DoB वेरिफिकेशन के लिए किस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत?

अब जब EPFO के लिए जन्म की तारीख को वेरिफाई करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत को हटा दिया गया है ,तो सवाल यह उठता है कि अब किस डॉक्यूमेंट के जरिये PF अकाउंट में डेट ऑफ बप्थ वेरिफाई हो सकेगी। इसके बारे में EPFO के सर्कुलर में कहा गया है कि DoB बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जैसे- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC), ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC, या दशवीं कक्षा की मार्कसीट (SSC), जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ शामिल हैं भी मान्य होंगे।

First Published - January 18, 2024 | 6:10 PM IST

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