कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बीमा (insurance) और कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी (staff pension cum gratuity) से संबंधित मामलों पर परामर्श सेवाएं (consultancy services) प्रदान करने के उद्देश्य से एक बीमांकिक फर्म (actuary firm) नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। बीमांकिक फर्म एक ऐसी कंपनी होती है, जो अर्थशास्त्र (economics), सांख्यिकी (statistics) और गणित (mathematics) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है। इस तरह की फर्म का मुख्य काम बीमा व्यवसाय के लिए जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम आदि के आकलन में मदद करना होता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना निधि के वार्षिक मूल्यांकन, कर्मचारी पेंशन निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी योजना और इस्तेमाल नहीं कि गई छुट्टियों के बदले में कर्मचारियों को मिलने वाली रकम तथा EPFO कर्मचारियों के लिए कोई अन्य योजना जो कार्यकाल के दौरान लागू या शुरू की जा सकती है के संबंध में मूल्यांकन और प्रोजेक्शन को पूरा करने के लिए एक बीमांकिक या एक बीमांकिक फर्म को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव (RFP) के लिए अनुरोध जारी किया था।
Also read: DA Hike: तीन फीसदी तक मंहगाई भत्ता बढ़ा सकती है केंद्र सरकार
इच्छुक बीमांकिक फर्मों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रस्ताव शुक्रवार को जारी किया गया था और प्रक्रिया 17 अगस्त तक शुरू होने वाली है। अनुमोदित सलाहकार को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली में EPFO मुख्यालय के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि नियुक्त बीमांकिक EDLI -76 योजना में विभिन्न संशोधनों के प्रभाव का अनुमान भी लगाएगा, जैसे कि EDLI सदस्य के परिवार के सदस्यों/नामितों/आश्रितों को ‘मृत्यु के दौरान’ लाभ देने के मानदंड को बदलना।
पिछले साल की शुरुआत में, EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) -1995 का अध्ययन करने और योजना की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, योजना के तहत लाभ बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए एक बीमांकिक सलाहकार नियुक्त करने के लिए एक RFP भी जारी किया था। 4 नवंबर के EPS के तहत उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह RFP जारी की गई थी।
Also read: EPFO Interest : मोदी सरकार की लगी मुहर, 6.5 करोड़ PF खााताधारकों को जल्द मिलेगा 8.15 प्रतिशत ब्याज
शीर्ष अदालत ने EPS में 2014 के संशोधन को बरकरार रखा था, जो किसी कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए उससे प्राप्त पेंशन घटक के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा तय करता है। हालांकि, इसने कर्मचारियों द्वारा 1.16 प्रतिशत के अतिरिक्त योगदान के अन्य संशोधन को अमान्य कर दिया।
EPFO पूरे भारत में लगभग 6,90,000 प्रतिष्ठानों में लगभग 6.9 करोड़ सक्रिय अंशदायी सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। इस साल मार्च में, संगठन का कुल कोष 21.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक था और EDLI योजना की सदस्यता लगभग 28 करोड़ थी।