कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से चेतावनी जारी की है कि सदस्य यदि गलत या असमर्थित कारणों से भविष्य निधि (PF) निकालते हैं, तो उस राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। साथ ही दंड और भविष्य में एडवांस लेने पर रोक भी लग सकती है। यह कदम ईपीएफओ की चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य अपनी पीएफ बचत का उपयोग केवल तय उद्देश्यों के लिए ही करें।
पीएफ फंड वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट योजना का अहम हिस्सा है। ईपीएफ स्कीम के तहत निकासी केवल कुछ परिभाषित परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे:
ईपीएफओ का यह रिमाइंडर दुरुपयोग रोकने का उपाय है। कई सदस्य मान लेते हैं कि सामान्य कारण बताकर पीएफ निकाला जा सकता है, लेकिन नियम स्पष्ट हैं — हर दावे के लिए उचित दस्तावेज और निर्धारित उद्देश्य जरूरी है।
ईपीएफ स्कीम की धारा 68B(11) में फर्जी दावों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है:
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा — “आपका पीएफ आपकी जीवनभर की सुरक्षा ढाल है।”
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ईपीएफओ ने अपने UAN पोर्टल के जरिए प्रक्रिया को सरल किया है। सदस्य सुनिश्चित करें कि:
निकासी के प्रमुख फॉर्म:
जून 2025 से ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे छोटे दावे ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे, हालांकि सख्त अनुपालन नियम अब भी लागू रहेंगे।