सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने सोमवार को स्टॉक ब्रोकर पटेल वेल्थ एडवाइजर्स (PWA) और इसके चार डायरेक्टर्स पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार करने पर रोक लगा दी। इन पर ऑर्डर स्पूफिंग का आरोप है, जो एक गैरकानूनी तरीका है। ऑर्डर स्पूफिंग में कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा ऑर्डर देता है, जिसे वह निपटाने से पहले ही कैंसिल कर देता है और उसी समय दूसरी तरफ ट्रेड करता है।
Sebi ने अपने अंतरिम आदेश में इनके द्वारा कमाए गए 3.22 करोड़ रुपये के गैरकानूनी मुनाफे को जब्त करने का भी निर्देश दिया है। Sebi इस मामले की गहन जांच करेगा।
Sebi के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश वार्ष्णेय ने 41 पेज के आदेश में कहा, “ऑर्डर स्पूफिंग एक धोखेबाज और गलत व्यापारिक तरीका है, जिसे PWA ने दूसरों को गुमराह करने और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया। इसने बाजार की कीमतों को बिगाड़ा और बाजार की कार्यक्षमता को कमजोर किया।”
Sebi की जांच में पाया गया कि PWA ने जनवरी 2021 से जनवरी 2025 के बीच कैश और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में 173 स्क्रिप्स में बड़े पैमाने पर स्पूफिंग की। इस दौरान 621 अलग-अलग स्पूफिंग की घटनाएं हुईं।
Sebi ने पाया कि PWA ने कई स्क्रिप्स में बड़े ऑर्डर दिए, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम या ज्यादा थे। इनका इरादा इन ऑर्डर को निपटाने का नहीं था। ऐसे ऑर्डर से स्क्रिप्स में मांग या आपूर्ति बढ़ने का गलत इंप्रेशन बनता था, जिससे निवेशक गुमराह होते थे और कीमतों पर असर पड़ता था। थोड़े समय में PWA ने उलट ट्रांजैक्शन किए और गलत तरीके से मुनाफा कमाया। बाद में बड़े ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया।
Sebi के आदेश में कहा गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से बार-बार नोटिस और शुरुआती कार्रवाई के बावजूद कंपनी ने अनुचित व्यापारिक तरीकों को जारी रखा। आदेश में यह भी बताया गया कि Sebi ने ऐसी जटिल और बड़े पैमाने पर ऑर्डर बुक हेरफेर को पहचानने की क्षमता विकसित की है।