भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए सभी खुलासों के लिए लिस्टिंग दायित्व एवं खुलासा शर्तों (LODR) के संबंध में एकीकृत फाइलिंग को प्रभावी बना दिया है।
इन उपायों का उद्देश्य अनुपालन में आसानी और खुलासा संबंधित शर्तों को सरल बनाना है। बाजार नियामक ने पिछले महीने एलओडीआर में कई बदलावों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद उसने मंगलवार को इंटिग्रेटेड फाइलिंग के लिए विशेष फॉर्मेट के साथ सर्कुलर जारी किया।
कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और निवेशक शिकायत निवारण जैसी गवर्नेंस संबंधि फाइलिंग को तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अपडेट करना होगा।
फाइनैंशियल श्रेणी के तहत आने वाले अन्य खुलासे जैसे कि संबंधित पक्ष के लेनदेन, ऋणों पर बकाया और वित्तीय परिणाम तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर जारी किए जाने होंगे। वित्त वर्ष के अंत में फाइनैंशियल खुलासों के लिए 60 दिन की अवधि तय की गई है।
सेबी ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा, ‘पहली त्रैमासिक इंटिग्रेटेड फाइलिंग यानी इंटिग्रेटेड फाइलिंग (गवर्नेंस) ऐंड इंटिग्रेटेड फाइलिंग (फाइनैंशियल) (जो 31 दिसंबर 2024 में समाप्त तिमाही के लिए लागू है) को तिमाही समाप्त होने के 45 दिन के अंदर पेश किया जा सकेगा।’