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एक्सचेंजों ने कंपनी जगत को चेताया

Last Updated- December 12, 2022 | 3:42 AM IST

जोड़तोड़ या विकृत बयान जारी करने को लेकर एक्सचेंजों ने सूचीबद्ध कंपनियों को चेताया है। शेयर बाजारों में तेजी के बीच स्टॉक एक्सचेंजों ने एक सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि शेयरधारकों के साथ संवाद स्थापित करने में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सख्त बयान में एक्सचेंजों ने कंपनियों को चेतावनी दी है और कहा है कि सूचीबद्ध कंपनियों को ऐसा कोई बयान जारी नहींं करना चाहिए, वादा नहीं करना चाहिए या अनुमान जाहिर नहीं करना चाहिए जो असत्य या भ्रामक हो।
बीएसई व एनएसई ने सूचीबद्ध कंपनियों को भेजे संदेश में कहा है, कंपनी खुद को अग्रणी, विशेषज्ञ या किसी और सांकेतिक शब्द से स्थापित कर सकती है, जो तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए और यह व्यापकता से उपलब्ध हो, न कि किसी एक स्रोत पर आधारित हो, जब तक कि वह स्रोत मान्य स्रोत न हो और तीसरे पक्षकार से प्रमाणित हो। कंपनी को स्रोत के बारे में भी बताना चाहिए, जिसके आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा हो। साथ ही ऐसी सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होना चाहिए और उसका सत्यापन किया जा सकता हो।
अगर कोई कंपनी वित्तीय आंकड़े पेश करती है तो बयान में पिछले तीन साल के आंकड़े भी शामिल होने चाहिए। इन आंकड़ों में बिक्री, सकल लाभ, शुद्ध लाभ, शेयर पूंजी, रिजर्व, प्रति शेयर आय, लाभांश, कर्ज और बुक वैल्यू शामिल होने चाहिए। कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराना चाहिए जहां विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो और उसका सत्यापन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कंपनी को सार्वजनिक तौर पर दी गई वित्तीय सूचनाएं ही मुहैया कराना चाहिए और आगे के बारे में बयान नहीं देना चाहिए।
डीएसके लीगल के सहायक पार्टनर गौरव मिस्त्री ने कहा, यह परिपत्र बयानों व सार्वजनिक तौर पर सूचना जारी किए जाने के प्रस्ताव के लिए जांच-परख के तौर पर काम करेगा। साथ ही यह निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए उत्प्रेरक के तौर पर भी काम करेगा। अगर किसी कंपनी को पुरस्कार मिलता है तो डिस्क्लोजर में यह भी होना चाहिए कि क्या सूचीबद्ध इकाई का पुरस्कार देने वाली एजेंसी के साथ किसी तरह का संबंध है। डिस्क्लोजर में अन्य प्रतिभागियों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और पुरस्कार देने वाली एजेंसी की उस क्षेत्र में मान्यता का भी, जिसमें यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही पुरस्कार देने वाली एजेंसी के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

 
 

First Published - June 14, 2021 | 9:33 PM IST

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