देश में कोचिंग संस्थानों की ओर से लगातार प्रकाशित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि संस्थान अपने विज्ञापनों में नौकरी मिलने की 100 प्रतिशत गारंटी के दावे नहीं कर सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह ने कोचिंग उद्योग के हिस्सेदारों से मुलाकात कर इसके लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा की।
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के मकसद से दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बनी समिति की 8 जनवरी को पहली बैठक हुई। समिति ने मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा की।’
ये दिशानिर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या क्लास रूम में। इसके दायरे में हर प्रारूप और माध्यम से दिए जाने वाले विज्ञापन आएंगे।