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  कानून  न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को प्रदूषण पर लगाम लगाने वाले कदम जारी रखने का निर्देश दिया
कानून

न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को प्रदूषण पर लगाम लगाने वाले कदम जारी रखने का निर्देश दिया

बीएस संवाददाता बीएस संवाददाता —November 24, 2021 11:55 PM IST
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र तथा एनसीआर राज्यों से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए उपायों को कुछ दिनों तक जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति से चिंतित न्यायालय ने कहा कि आखिर हम दुनिया को क्या संदेश भेज रहे हैं। अदालत ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की मदद से पहले ही निवारक कदम उठाने का आह्वान भी किया, जिसके पास स्थिति के गंभीर होने से पहले इससे निपटने के लिए ‘परिष्कृत तंत्र और उपकरण’ हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘दिल्लीवासियों को इस गंभीर और बेहद खराब वायु गुणवत्ता को क्यों झेलना चाहिए? यह राष्ट्रीय राजधानी है। देखिए हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। आप पहले से ही स्थिति को भांपते हुए इन गतिविधियों को बंद कर सकते हैं ताकि स्थिति गंभीर नहीं हो।’ अदालत ने कहा कि स्थिति गंभीर होने से पहले ही बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह मामले को बंद नहीं करेगा और सुनवाई जारी रखेगा, चाहे ‘ईश्वर की कृपा से या प्रतिबंधों’ के कारण प्रदूषण में कमी आ जाए।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विशेष पीठ ने कहा, ‘जब मौसम खराब हो जाता है तब हम कदम उठाते हैं। ये कदम पूर्वानुमान के साथ उठाए जाने जाने चाहिए और यह पूर्वानुमान सांख्यिकीय प्रारूप और वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रवृत्ति पर आधारित होना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि आईएमडी के पास अब परिष्कृत तंत्र और उपकरण हैं और उसके पास हवा की अपेक्षित दिशा और उस समय की अवधि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए जब हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इन आंकड़ों का उपयोग एनसीआर और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के वास्ते निवारक कदम तैयार करने में किया जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘आपके पास उन दिनों कंप्यूटर नहीं होते थे और अब आपके पास सुपर कंप्यूटर हैं और अगर आप पिछले पांच साल के आंकड़े के आधार पर सांख्यिकीय मॉडल बनाते हैं तो इसके आधर पर आप अगले 15 दिनों के संभावित प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। दिल्लीवासियों को इस गंभीर और बेहद खराब वायु गुणवत्ता को क्यों झेलना चाहिए?’ न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण, थर्मल संयंत्र, वाहनों के उत्सर्जन, धूल नियंत्रण, डीजल जेनरेटर से निपटने के लिए एनसीआर और उससे जुड़े इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा सुझाए कदमों के साथ ही घर से काम करना कुछ समय के लिए जारी रहे। पीठ ने कहा, ‘अगले दो-तीन दिन के लिए उपाय करें और हम अगले सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इस बीच अगर प्रदूषण 100 एक्यूआई पर पहुंचता है तो आप कुछ प्रतिबंध हटा सकते हैं।’    

आईएमडीउच्चतम न्यायालयकेंद्रनिर्देशन्यायालयप्रदूषणराज्य
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