कानून

गिफ्ट सिटी में निवेश बैंकरों के लिए नियम बनेंगे आसान

सेबी उस नियम को समाप्त कर सकता है जिसके तहत घरेलू निवेश बैंकों को गिफ्ट आईएफएससी में शाखा खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- January 23, 2025 | 10:16 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गिफ्ट सिटी (GIFT City) के इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में मौजूदगी बनाने की संभावना तलाश रहे मर्चेंट बैंकरों के लिए नियम आसान बनाने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार नियामक ने उभरते वित्तीय केंद्र में उनकी राह आसान बनाने के लिए मंजूरी संबंधी कुछ जरूरतों को समाप्त करने की योजना बनाई है।

सेबी उस नियम को समाप्त कर सकता है जिसके तहत घरेलू निवेश बैंकों को गिफ्ट आईएफएससी में शाखा खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार बाजार नियामक के जल्द ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है जिसमें संशोधित पंजीकरण प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का विवरण शामिल होगा।

इस घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी ने कहा, ‘गिफ्ट सिटी में कारोबार शुरू करने के लिए मर्चेंट बैंकर को सेबी से एनओसी की जरूरत होती है। अब तक वहां केवल चार ही इकाइयां पंजीकृत हैं। हमारा मानना है कि बाजार नियामक से संभावित छूट से आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय जब गिफ्ट सिटी नई लिस्टिंग के लिए तैयारी कर रहा है।’

सूत्रों ने संकेत दिया कि सेबी और आईएफएससी नियामक ने मर्चेंट बैंकरों की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सफल बातचीत की हैं। अन्य अधिकारी ने कहा, ‘हम निर्णायक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। इससे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी और मर्चेंट बैंकरों को यहां विकल्प तलाशने में मदद मिलेगी।’ सेबी और आईएफएससीए को इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेशों का जवाब नहीं मिला है।

First Published : January 23, 2025 | 10:11 PM IST