कानून

Income Tax Act, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी; 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा नया सरल कानून

इससे पहले आयकर विधेयक, 2025 को 12 अगस्त 2025 को संसद ने पारित किया था। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 22, 2025 | 8:28 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 1961 के पुराने और जटिल आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

“आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जो एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत करता है,” आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी।

नए अधिनियम का उद्देश्य कर कानूनों को आसान बनाना और जटिल शब्दावली को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। इस कानून में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि केवल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाया गया है ताकि आम करदाता को इसे समझने में कठिनाई न हो।

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क्या-क्या बदला है नए कानून में?

  • पुराने आयकर अधिनियम, 1961 में जहां 819 धाराएं और 47 अध्याय थे, वहीं नया कानून केवल 536 धाराओं और 23 अध्यायों में सिमटा हुआ है।
  • कानून के शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है।
  • पहली बार 39 नए टेबल्स और 40 नए फॉर्मूले शामिल किए गए हैं ताकि टेक्स्ट की जगह स्पष्ट गणनात्मक उदाहरणों से करदाताओं को मदद मिल सके।
  • पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाया गया है और भाषा को तकनीकी से ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है।

इससे पहले आयकर विधेयक, 2025 को 12 अगस्त 2025 को संसद ने पारित किया था। विशेषज्ञों और करदाताओं का मानना है कि यह कानून भारत की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक करदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

First Published : August 22, 2025 | 8:28 PM IST