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ट्रक ऑपरेटरों, ठेकेदारों, ड्राइवरों सावधान! BIS ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

दिशानिर्देश का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त मानदंड भी तय किए गए हैं

Last Updated- March 07, 2023 | 10:43 AM IST
Vehicles

आम लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति और पर्यावरण के लिए खतरनाक और हानिकारक उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने को लेकर उठाया गया है। जिसके लिए BIS ने नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं।

इन दिशानिर्देशों में खतरनाक और हानिकारक उत्पादों की पैकेजिंग, साज-संभाल और उनके परिवहन के दौरान ध्यान रखेने लायक बातों के बारे में बताया गया है। जिसका ध्यान वाहन मालिकों, परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, ट्रक ऑपरेटरों और ड्राइवरों को रखना अनिवार्य होगा।

बता दें, BIS ने हाल ही में खतरनाक वस्तुओं के परिवहन संबंधी दिशानिर्देश, 2023 जारी किए हैं। जिनको परिवहन सेवाओं की अनुभाग समिति द्वारा तैयार किया गया है।

इन दिशानिर्देशों में विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील उत्पाद, जहरीले और संक्रामक उत्पादों के परिवहन का भी ज़िक्र किया गया है। ये वो उत्पाद हैं जो खतरनाक श्रेणी में आते हैं और इनके परिवहन के दौरान सुरक्षा में कोताही से आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

इन दिशानिर्देश का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त मानदंड भी तय किए गए हैं।

First Published - March 7, 2023 | 9:40 AM IST

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