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केंद्र MSP की कानूनी गारंटी पर किसानों से क्यों नहीं करता बात? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किसान नेताओं की शिकायतों पर विचार करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मुद्दों पर जवाब देने को कहा। पंजाब सरकार को भी अनशन के भ्रम पर फटकार।

Last Updated- January 02, 2025 | 10:27 PM IST
Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से पूछा कि वह यह क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वह फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां के पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अनशन खत्म कराने के प्रयास का भ्रम फैला रहे अधिकारी

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से कहा कि उसके अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा बना रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करती है कि अदालत ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि वह केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।

First Published - January 2, 2025 | 10:27 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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