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पतंजलि इलायची सोनपापड़ी मामले में 3 को जेल, आदेश के खिलाफ अपील करेगी पतंजलि फूड्स

कंपनी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए बयान में कहा ‘हम अपील दायर करने जा रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम बेदाग होकर सामने आएंगे।’

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शार्लीन डिसूजा   
Last Updated- May 20, 2024 | 10:56 PM IST

पतंजलि फूड्स उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने जा रही है। इस आदेश में अदालत ने पतंजलि इलायची सोनपापड़ी बनाने में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कंपनी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए बयान में कहा ‘हम अपील दायर करने जा रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम बेदाग होकर सामने आएंगे।’ शेयर बाजार को दी गई सूचना में पतंजलि फूड्स ने कहा ‘पीएएल के नामांकित व्यक्ति और उसके वितरक के खिलाफ पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक मामला दायर किया गया था। अदालत का हालिया फैसला पूरी तरह से पीएएल के नामित व्यक्तियों और उसके वितरक से संबंधित है, जो सजा के इस आदेश को चुनौती देने जा रहे हैं।’

इसमें यह भी कहा गया है कि यह खाद्य कारोबार जुलाई, 2022 में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अंतर्गत आया था और इसलिए कंपनी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में में कहा ‘कंपनी अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता और अखंडता के लिए समर्पित है।’सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने कहा कि शनिवार को पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने कारावास की सजा के अलावा उन पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया।

वर्मा ने कहा कि अदालत ने उत्पाद बेचने पर पिथौरागढ के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को छह महीने कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह माह कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

First Published : May 20, 2024 | 10:56 PM IST