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Pandora Papers Leak Case: ED ने गोवा के खनिक के बेटे की 36 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की

रोहन टिंबलो के खिलाफ जब्ती आदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए(1) के तहत जारी किया गया है।

Last Updated- August 19, 2023 | 5:35 PM IST
Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने ‘पेंडोरा पेपर्स’ लीक मामले (Pandora Papers Leak Case) की जांच के तहत गोवा के एक खनिक के बेटे की 36.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में बताया गया है कि भारत के बाहर उसकी कथित अघोषित विदेशी मुद्रा का ‘‘खुलासा’’ हुआ था। रोहन टिंबलो के खिलाफ जब्ती आदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए(1) के तहत जारी किया गया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि रोहन गोवा के खनिक राधा टिंबलो का बेटा है। बयान में कहा गया है कि रोहन टिंबलो के खिलाफ ‘‘पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में जांच शुरू की गई थी और इस दौरान यह पता चला था कि वह एक पारिवारिक ट्रस्ट और इसकी तीन कॉर्पोरेट संस्थाओं का मालिक है, जो सिंगापुर के अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण (आईआरएएस) की जांच के दायरे में आ गए हैं।’’

‘पेंडोरा पेपर्स’ लीक मामला 2021 में तब सामने आया था जब ‘इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स’ (आईसीआईजे) ने भारत सहित 200 से अधिक देशों के धनी अभिजात वर्ग के लोगों के विदेशों में छुपे रहस्यों को उजागर करने वाले 2.94 टेराबाइट डेटा वाले आंकड़ों के होने का दावा किया था।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि ‘एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड’ ने कोलारेस ट्रस्ट को कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें से रोहन टिंबलो ‘‘एकमात्र अवस्थापक’’ थे और अपनी पत्नी मल्लिका टिंबलो और उनके बच्चों के साथ लाभार्थियों में से एक थे।

First Published - August 19, 2023 | 5:31 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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