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सरकार ने साधारण चांदी के जेवरों के आयात पर लगाई रोक, अब 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा नियम

सरकार ने FTA के गलत इस्तेमाल और सस्ते आयात से घरेलू कारोबार को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए साधारण चांदी के जेवरों पर आयात पाबंदी लगा दी है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 25, 2025 | 8:25 AM IST

सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि अब साधारण चांदी के जेवरों (Plain Silver Jewellery) को विदेश से लाने पर रोक रहेगी। यह रोक अभी से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने बताया कि अब तक ऐसे जेवरों को बिना रोक-टोक (फ्री) आयात किया जा सकता था। लेकिन अब इन्हें “रेस्ट्रिक्टेड” किया गया है। यानी, अगर कोई इन्हें आयात करना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना होगा।

क्यों लगाया गया यह नियम?

पिछले कुछ समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का गलत इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में चांदी के साधारण जेवर भारत में आ रहे थे। कंपनियां इन्हें तैयार गहनों के नाम पर कम ड्यूटी में ला रही थीं। इससे भारतीय कारीगरों और कंपनियों को नुकसान हो रहा था और रोजगार पर खतरा था।

घरेलू कारोबार को फायदा

सरकार का मानना है कि इस फैसले से भारतीय गहना बनाने वालों को बराबरी का मौका मिलेगा। इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को भी सहारा मिलेगा। साथ ही, इस उद्योग से जुड़े लोगों की नौकरी और आजीविका सुरक्षित रहेगी।

First Published : September 25, 2025 | 8:25 AM IST