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Income Tax Bill-2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर बिल 2025

यह नया बिल मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 11, 2025 | 3:36 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया। इसमें सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल की गई हैं। यह बिल 1961 के आयकर अधिनियम को मिलाकर और बदलकर नया कानून बनाएगा। सरकार ने पहले वाला आयकर बिल, 2025 वापस ले लिया था ताकि उसमें लिखावट से जुड़ी गलतियां सुधार सकें और लोगों व संगठनों के सुझाव जोड़ सकें। अब इस संशोधित बिल को मंजूरी के लिए लाया गया है।

नए बिल की खास बातें:

  • टैक्स प्रक्रिया डिजिटल और “फेसलेस” होगी, जिससे पालन आसान और भ्रष्टाचार कम होगा।
  • टैक्स कोड को सरल और विवाद-रोधी बनाया जाएगा।
  • बिना नाम बताए दान केवल धार्मिक संस्थाओं को ही दिया जा सकेगा, जो अन्य सामाजिक काम न करती हों।
  • ITR की समयसीमा के बाद भी TDS रिफंड लिया जा सकेगा, बिना जुर्माने के।
  • टैक्स अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस और जवाब देने का मौका देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि नए मसौदे में 285 से ज्यादा सुझाव शामिल किए गए हैं, जिनमें 32 बड़े बदलाव हैं। उनके अनुसार, पुराना बिल वापस लेकर नया बिल पेश करना समय बचाता है और प्रक्रिया को सरल बनाता है।

सेलेक्ट कमेटी के सुझावों का मकसद टैक्स प्रशासन को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाना और वैश्विक मानकों के करीब लाना है।

First Published : August 11, 2025 | 2:53 PM IST