सरकार स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के नियमों में कुछ बदलाव कर सकती है। हो सकता है कि विदेश में इलाज कराने वाले व्यक्ति के साथ गए तीमारदार के खर्च पर नई दर से टीसीएस नहीं वसूला जाए। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अतिरिक्त खर्च को भी टीसीएस की नई दर से मुक्ति मिल सकती है।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस बारे में अधिसूचना इसी महीने जारी हो सकती है। उनके अनुसार यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि कारोबारी यात्रा के दौरान क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च किस श्रेणी में रखे जाएंगे और उन पर टीसीएस लगेगा या नहीं।
वित्त वर्ष 2023 के बजट में उदार संप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश में होने वाले कुछ खास प्रकार के खर्च या लेनदेन पर टीसीएस की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई। नई दर 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित यात्रा एवं इस दौरान आने वाले 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर अभी तक 5 प्रतिशत टीसीएस लगता रहा है।
एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा एवं इलाज पर होने वाले खर्चों पर टीसीएस की दर कम ही रहेगी मगर ऐसे उद्देश्यों से जुड़े अतिरिक्त खर्च में क्या-क्या शामिल होगा, इसके लिए विस्तार से नियम-कायदे की जरूरत होगी।