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ईवीएम याचिका संबंधित पीठ के समक्ष भेजी जाए

ईवीएम से जुड़ी यह याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

Last Updated- December 14, 2024 | 11:16 AM IST
Supreme Court
Representative Image

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के सत्यापन के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका उसी पीठ के पास भेजी जानी चाहिए जिसने अप्रैल में मतपत्र की पुरानी पद्धति वापस लाने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया था।

ईवीएम से जुड़ी यह याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन से कहा, ‘यह मामला उसी पीठ के समक्ष क्यों नहीं भेजा जाता?’

First Published - December 14, 2024 | 11:16 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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