उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के सत्यापन के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका उसी पीठ के पास भेजी जानी चाहिए जिसने अप्रैल में मतपत्र की पुरानी पद्धति वापस लाने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया था।
ईवीएम से जुड़ी यह याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन से कहा, ‘यह मामला उसी पीठ के समक्ष क्यों नहीं भेजा जाता?’