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Electoral Bond: SBI ने अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरों का खुलासा किया, मगर साइबर सिक्योरिटी के कारण नहीं दी ये डिटेल

Electoral Bond: बैंक अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत को बताया कि SBI ने 21 मार्च को चुनाव आयोग को अपने पास मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण प्रदान किए हैं।

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अंशु   
Last Updated- March 21, 2024 | 7:04 PM IST

Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड पर एक बड़ी खबर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफानाफा दाखिल किया और कहा कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा दे दिया है।

SBI चेयरमैन ने शीर्ष अदालत को बताया कि बैंक ने 21 मार्च को चुनाव आयोग को अपने पास मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण प्रदान किए हैं। इसमें चुनावी बॉन्ड के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है।

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SBI ने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जारी किए अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर

अपने हलफनामें में SBI ने देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया कि उसने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के मूल्य और विशिष्ट संख्या दर्शाने वाली जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि बैंक ने साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खाते की पूरी संख्या और केवाईसी के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। बैंक ने डोनर्स के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए।

हलफनामें में बैंक ने शीर्ष अदालत को बताया कि पूर्ण खाता संख्या और केवाईसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक विवरण का खुलासा किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद SBI ने जारी किए सभी डिटेल

यह कार्रवाई शीर्ष अदालत द्वारा “चयनात्मक” होने के लिए बैंक की आलोचना करने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश देने के बाद हुई है। बता दें कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए SBI को कड़ी फटकार लगाई थी।

First Published : March 21, 2024 | 4:05 PM IST