दिल्ली के लोग इस बार पटाखों के साथ दीवाली का त्योहार मना सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे अपने पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दीवाली से पहले प्रमाणित हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि नीरी (नैशनल इनयरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखे 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बेचे जा सकेंगे।
जिला प्रशासन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान तय करेंगे और यहां केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही काम कर पाएंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद की क्षमता के बारे में पता लगाने के लिए उस पर एक क्यूआर कोड अवश्य लगाना होगा। इसके अलावा पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है।
इसके अनुसार दीवाली के दिन और उससे एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति अदालत ने दी है। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि केवल नीरी द्वारा अनुमोदित और पीईएसओ (पेट्रोलियम ऐंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त पटाखों की ही अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके पटाखे व अन्य सामग्री का स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि बेरियम या किसी अन्य गैर-हरित पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।