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Delhi Industry Pollution : औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती, एक महीने तक चलेगा अभियान

डीपीसीसी को औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों का केवल अनुमोदित ईंधन पर संचालन के साथ ही इन क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और उचित वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने के न

Last Updated- October 18, 2023 | 5:14 PM IST
Pollution

दिल्ली सरकार औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की तैयारी में जुट गई है। सरकार इसके तहत अगले एक महीने तक औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। इस संबंध में बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक की।इस बैठक में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना और विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), पर्यावरण विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे |

औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा अभियान
बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए दिल्ली डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 66 टीमों की तैनाती की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। सभी टीमें दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने का कार्य करेगी। जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को भेजी जाएंगी। डीपीसीसी की टीम को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है|

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दिल्ली के 1753 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां पीएनजी में परिवर्तित
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की 1753 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है और यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, तो उस पर संबंधित विभाग द्वारा उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीपीसीसी को उद्योगों का केवल अनुमोदित ईंधन पर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और उचित वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

First Published - October 18, 2023 | 5:14 PM IST

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