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CBI मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ की बहाली के लिये कदम उठा रही

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Last Updated- March 21, 2023 | 4:57 PM IST
mehul choksi promoted firm Gitanjali Gems Liquidation

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ ‘रेड नोटिस’ बहाल करने के लिए ‘कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स’ (सीसीएफ) से संपर्क किया है। एजेंसी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

इंटरपोल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ चोकसी की अपील 2020 में खारिज कर दी गई थी। एजेंसी ने कहा, अपने कथित अपहरण के प्रयास के लगभग एक साल बाद वर्ष 2022 में चोकसी ने 2020 के सीसीएफ के पूर्व के फैसले को संशोधित करने के लिए उससे संपर्क किया।

सीसीएफ, इंटरपोल के भीतर एक अलग निकाय है, जो इंटरपोल सचिवालय के नियंत्रण में नहीं है और इसमें मुख्य रूप से विभिन्न देशों के निर्वाचित वकील नियुक्त हैं। एजेंसी ने कहा, ‘‘केवल काल्पनिक और अप्रमाणित अनुमानों के आधार पर पांच सदस्यीय सीसीएफ चैंबर ने नवंबर, 2022 में रेड नोटिस को हटाने का निर्णय लिया।’’

एजेंसी ने कहा कि सीसीएफ ने बाद में सीबीआई को स्पष्ट किया है कि उसका फैसला किसी भी तरह से मेहुल चोकसी के किसी भी अपराध या निर्दोषता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जिस पर भारत में आरोप लगाया गया है।

सीबीआई ने कहा, ‘‘ताजा सूचना और निर्णय में गंभीर त्रुटियों के आधार पर सीबीआई, सीसीएफ के निर्णय को संशोधित करने के लिए कदम उठा रही है।’’ इसने कहा, ‘‘सीबीआई इस दोषपूर्ण निर्णय को सुधारने और रेड नोटिस की बहाली के लिए इंटरपोल के भीतर उपलब्ध उपचारात्मक और अपीलीय विकल्पों का इस्तेमाल कर रही है।’’

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First Published - March 21, 2023 | 4:52 PM IST

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