मुझे 1979 में अपने पिता से एक मकान विरासत में मिला। यह मकान महाराष्ट्र के पुणे में है। इसे 1972 में खरीदा गया था।
हालांकि मैं नहीं जानता कि यह मकान कितने में खरीदा गया, लेकिन इसकी मौजूदा कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। मैं इसे बेचना चाहता हूं। कृपया मुझे इसे बेचने पर लगने वाले कर के बारे में बताएं।
-अनुज सुरवे, डोंबिवली
1 अप्रैल, 1981 से पहले खरीदी गई संपत्ति, चाहे वह विरासत में मिली संपत्ति हो, को 1 अप्रैल 1981 की उचित बाजार कीमत के आधार पर समझा जाएगा। मान्यता प्राप्त मूल्य निर्धारक पिछले बाजार मूल्य के सत्यापन के साथ आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है।
हालांकि आपके पिता ने भले ही इसे 1972 में खरीदा हो, लेकिन आप इस वैल्यू का इस्तेमाल खरीद की कीमत का आकलन करने के लिए कर सकते हैं। अगर नियत समय के अंदर निवेश किया जाता तो ऐसे पूंजीगत लाभ पर धारा 54 या धारा 54 ईसी के तहत छूट मिल सकती।
धारा 54 के तहत आपको इस लाभ को अन्य मकान खरीदने में निवेश करने की जरूरत है। इसी तरह धारा 54 ईसी में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50 लाख रुपये तक के निवेश की सीमा निर्धारित की गई है।
ऐसी स्थिति में आप 50 लाख रुपये का निवेश कर बचत बॉन्डों में 31 मार्च, 2009 से पहले कर सकते हैं और 50 लाख रुपये का अन्य निवेश अप्रैल महीने में कर सकते हैं जिसे अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा।
मेरे चाचा का मुंबई में एक मकान है। वे अब देहरादून में बस गए हैं। वे इस संपत्ति को मुझे उपहारस्वरूप देना चाहते हैं।
मौजूदा समय में इस घर की कीमत लगभग 90 लाख रुपये है। वे किसी आय कर देयता के झंझट में पड़ना नहीं चाहते। कृपया मुझे सुझाव दें।
-नेहा टुटेजा-रोहतक
रकम को छोड़ कर संपत्ति को उपहारस्वरूप दिए जाने की स्थिति में प्राप्तकर्ता या दानदाता आय कर देयता के दायरे में नहीं आता। लेकिन इसके लिए स्टांप डयूटी, रजिस्ट्रेशन और सोसायटी चार्ज आदि जरूरी हैं। इसमें आप या आपके चाचा को कोई आय कर नहीं देना होगा।
मैं एक बहुराष्ट्रीय फर्म में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव हूं। इसके अलावा मैं अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को कंसल्टेंसी सेवा मुहैया कराने के लिए भी स्वतंत्र हूं।
मैंने इसके लिए अपने घर में ही एक छोटा सा कार्यालय स्थापित किया है। इस कंसल्टेंसी बिजनेस के कारण मुझे टेलीफोन, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य खर्च वहन करना पड़ रहा है।
इसके अलावा मुझे भारी-भरकम एंटरटेनमेंट खर्च से भी जूझना पड़ रहा है। मुझे 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहे मौजूदा वित्तीय वर्ष को लेकर चिंता सता रही है।
मुझे कंसल्टिंग बिजनेस में नुकसान हो सकता है। क्या मैं इस नुकसान को अपने वेतन में से कम कर सकता हूं।
– सिमरन खन्ना, दिल्ली
आय कर कानूनों के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। आय कर अधिनियम में ताजा संशोधन के तहत प्रमुख ‘बिजनेस’ या ‘प्रोफेशन’ के तहत हुए नुकसान को वेतन के समक्ष निपटाए जाने की अनुमति नहीं है।
आपको अपने कारोबार विकास पर होने वाले एंटरटेनमेंट खर्च को उस वक्त तक कम करने की जरूरत है जब तक कि आपको सकारात्मक आय हासिल नहीं होती।
मैं एक वेतनभोगी व्यक्ति हूं और मेरा सालाना पारिश्रमिक लगभग 20 लाख रुपये है। मुझे विभिन्न बैंकों में जमा किए गए सावधि जमा के तहत हर साल लगभग एक लाख रुपये की ब्याज आय प्राप्त होती है।
मैं लगभग 15 लाख रुपये की कीमत वाली एक कार खरीदना चाहता हूं। मैंने कार की खरीदारी के लिए बैंक से 10 लाख रुपये का ऋण लेने की योजना बनाई है।
क्या मैं ऐसे ऋण पर ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकता हूं। क्या मैं इसे वेतन आय में से कम करा सकता हूं।
– सुरेन वेंकटेश, चेम्बूर
आय कर कानून के प्रावधानों में वेतन आय के साथ इस तरह की किसी कटौती की अनुमति नहीं दी गई। आप कार के लिए ऋण पर ब्याज कटौती का दावा नहीं कर सकते।