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क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने के बावजूद SBI ने भेजा बिल, कोर्ट ने लगाई 2 लाख की पेनल्टी

Last Updated- May 26, 2023 | 6:39 PM IST
SBI

हाल ही में दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल, एक शख्स का क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया लेकिन फिर भी उसे SBI कार्ड की तरफ से बिल भेजा गया और बिल न भरने की वजह से कार्ड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। शख्स ने उपभोक्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने SBI कार्ड को फटकार लगाते हुए शख्स को 2 लाख पेमेंट करने को कहा है।

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जिसमें इसकी अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव, सदस्य किरण कौशल और उमेश कुमार त्यागी शामिल हैं, उन्होंने कंपनी को “सेवाएं प्रदान करने में कमी” के लिए एक पूर्व पत्रकार एम.जे.एंथोनी को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

फोरम ने नोट किया कि कंपनी ने पूर्व पत्रकार को आरबीआई द्वारा बनाए गए विलफुल डिफॉल्टर्स के CIBIL सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट कार्ड के लिए उनके आवेदन को किसी अन्य बैंक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। SBI कार्ड में उन्होंने लगभग दो दशकों तक नियमित खाता बनाए रखा था।

फोरम ने 20 मई को एंथनी की मुआवजे की मांग वाली शिकायत पर आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसने कंपनी से अनुरोध किया था कि वह अप्रैल 2016 में अपने कार्ड की तारीख समाप्ति से पहले उसे कैंसिल कर दे और उसे रिन्यू न करे।

एंथोनी ने कहा, “उन्होंने 9 अप्रैल, 2016 के बाद किसी भी लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया और नियमों के अनुसार कार्ड को नष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि कार्ड पर उस समय कोई भुगतान देय नहीं था। सितंबर में, शिकायतकर्ता को कंपनी से उनका कार्ड रद्द करने के बारे में एक लेटर मिला, हालांकि, कंपनी ने कार्ड से संबंधित बिल भेजना जारी रखा, लेकिन उनके लिखे ई-मेल की अनदेखी की।”

First Published - May 26, 2023 | 6:39 PM IST

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