भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमित ऋण गतिविधियों का हवाला देते हुए सोमवार को दिल्ली की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) एसमनी (इंडिया) का लाइसेंस रद्द कर दिया।
बैंकिंग नियामक ने कंपनी को 2017 में सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) जारी किया था। नियामक ने कहा कि लाइसेंस रद्द किए जाने की वजह रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि कंपनी ज्यादा ब्याज लेने और ग्राहक की सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने संबंधी कुछ नियमों का पालन नहीं कर रही थी।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘जोखिम प्रबंधन और थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से डिजिटल उधारी गतिविधियों में वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग संबंधी रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण उपरोक्त उल्लिखित कंपनी का सीओआर रद्द कर दिया गया है। ’
कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) के रूप में कारोबार नहीं करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी के साथ जुड़े सेवा प्रदाताओं या मोबाइल ऐप्लीकेशंस में एक्टलोन, एगमनी, नाइसकैश, कैशलेंडर, क्विकरुपी व अन्य शामिल हैं।