निजी क्षेत्र के येस बैंक ने बंबई उच्च न्यायालय के 20 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें 8,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के बैंक के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था।
बिजनेस स्टैंडर्ड के ईमेल के जवाब में बैंक के प्रवक्ता ने कहा, येस बैंक ने 20 जनवरी के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील की है, जिसमें एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के बैंक के फैसले को दरकिनार किया गया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस मामले में बैंक सर्वोच्च न्यायालय से किस तरह की राहत चाह रहा है।
पूरी संभावना है कि बैंक न्यायालय को बताए कि आरबीआई की तरफ से साल 2020 में पुनर्गठन योजना के प्रशासन के लिए प्रशासक नियुक्त किया था, जो परपेचुअल बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के मामले में अपने अधिकारों के दायरे में थे।
पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय ने एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के बैंक के फैसले को दरकिनार कर दिया था और कहा था कि 13 मार्च, 2020 को बैंक के पुनर्गठन के बाद एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के मामले में प्रशासक ने ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया।