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Windfall Tax : डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स में हुई कटौती, नई दरें 4 मार्च से होंगी लागू

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बीएस वेब टीम
Last Updated- March 04, 2023 | 1:22 PM IST

सरकार ने डीजल के निर्यात पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स घटाकर सबसे कम 0.50 रुपये प्रति लीटर और जेट फ्यूल (ATF) पर शून्य कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क में मामूली वृद्धि कर दी गई है। एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई।

3 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क 4,350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपये प्रति टन कर दी गई है।

सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स को 2.5 रुपये से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह ATF के विदेशी शिपमेंट पर टैक्स 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि टैक्स की नई दरें 4 मार्च से प्रभावी होंगी।

एक पखवाड़े में दरों में यह दूसरी कटौती है। इससे पहले 16 फरवरी को दरों में कटौती की गई थी। डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क पिछले साल जुलाई में कर लागू किए जाने के बाद से सबसे कम है। पिछले दो हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े में कर दरों की समीक्षा की जाती है।

First Published : March 4, 2023 | 1:22 PM IST