अर्थव्यवस्था

Windfall tax: तेल कंपनियों की बल्ले-बल्ले, अगस्त में सरकार ने दो बार में घटाया 60% तक विंडफॉल टैक्स

Windfall tax: सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude petroleum) पर विंडफॉल टैक्स 11.9 प्रतिशत घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो पहले 2,100 रुपये प्रति टन था।

Published by
अंशु   
Last Updated- August 31, 2024 | 1:44 PM IST

Windfall tax: तेल कंपनियों के लिए अगस्त का महीना डबल राहत वाला रहा है। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (crude petroleum) पर विंडफॉल टैक्स 11.9 प्रतिशत घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो पहले 2,100 रुपये प्रति टन था। यह कटौती शनिवार से प्रभावी हो गई है।

डीजल, पेट्रोल और ATF पर टैक्स शून्य पर बरकरार

यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। शुक्रवार देर रात जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया कि नई दरें 31 अगस्त, 2024 से प्रभावी हैं।

16 अगस्त को विंडफॉल टैक्स में हुई थी 54.3 प्रतिशत की भारी कटौती

इससे पहले सरकार ने 16 अगस्त को कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) या विंडफॉल टैक्स को 54.3 प्रतिशत घटाकर 4,600 रुपये से 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया था, जबकि डीजल और ATF पर टैक्स को शून्य पर अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था। इस तरह से अगस्त महीने में दो बार में सरकार ने लगभग 60 प्रतिशत तक विंडफॉल टैक्स में कटौती की है।

Also read: Direct Tax laws: प्रत्यक्ष कर कानून सरल बनाने की कवायद, वी के गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी

भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को लगाया था विंडफॉल टैक्स

भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।

First Published : August 31, 2024 | 1:44 PM IST