सरकार ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) दरों की संशोधित सूची की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 2017 से लागू मूल दरों की जगह लेगी। वित्त मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है, जो 22 सितंबर से लागू होगी।
यह बदलाव 7 अनुसूचियों में किया गया है, जिनमें सीजीएसटी 2.5, 9, 20, 1.5, 0.125, 0.75 और 14 प्रतिशत की दर पर अधिसूचित है। गौरतलब है कि राज्य सरकारें इन्ही दरों पर राज्य जीएसटी (SGST) के लिए अलग से अधिसूचनाएं जारी करेंगी।
नए ढांचे के तहत अनुसूची 1 की वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी लगेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि राज्य जीएसटी के साथ इन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी होगा, क्योंकि दोनों सरकारें एक समान कर लेती हैं। इस अनुसूची में आवश्यक जिंस और प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें डेरी उत्पाद जैसे मिल्क पाउडर, दही, मक्खन, घी से लेकर पैकेज्ड खाद्यान्न और मोटे अनाज जैसे चावल, गेहूं और दलहन शामिल है। इनमें मसालों, चाय, कॉफी, मेवे, शहद, खाद्य तेल, दवाएं, उर्वरक, साबुन, टूथपेस्ट, धूपबत्ती, तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सौर पैनल, पवन चक्कियां व बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।
अनुसूची 2 पर 9 प्रतिशत सीजीएसटी (प्रभावी रूप से 18 प्रतिशत जीएसटी) लागू होगा। ऐसी वस्तुओं में औद्योगिक इनपुट, इंटरमीडिएट वस्तुएं, टेक्सटाइल्स और उपभोक्ता वस्तुएं हैं। अनुसूची 3 में शामिल वस्तुओं पर 20 प्रतिशत सीजीएसटी लागू किया गया है, जिससे ऐसी वस्तुओं पर कुल जीएसटी 40 प्रतिशत होगा। इस अनुसूची में लक्जरी और नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं जैसे एरेटेड पेय और एनर्जी ड्रिंक, महंगी कारें और एसयूवी, एक निश्चित सीमा से अधिक इंजन क्षमता वाले हाइब्रिड वाहन, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकलें, व्यक्तिगत इस्तेमाल के विमान, याट, रिवॉल्वर व पिस्टल शामिल हैं।
इसमें सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग के माध्यम से कार्रवाई योग्य दावे भी शामिल हैं। अनुसूची 4 पर 1.5 प्रतिशत सीजीएसटी (3 प्रतिशत जीएसटी) लगाया गया है, जिनमें मोती, सोना, चांदी और आभूषण शामिल है। अनुसूची 6 पर 0.75 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत जीएसटी) लगाया गया है, जिसमें कुछ विशेष इनपुट्स शामिल हैं और अनुसूची 7 पर 14 प्रतिशत सीजीएसटी (28 प्रतिशत जीएसटी) लगाया गया है, जिसमें तंबाकू से जुड़े उत्पाद हैं।