दूरसंचार अधिनियम 2023 के कुछ हिस्से बुधवार से प्रभावी हो जाएंगे। इसी के साथ सरकार किसी भी व्यक्ति के मेसेज को रोक सकती है। यही नहीं सरकार आपात स्थिति या नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी तौर पर दूरसंचार नेटवर्क का संचालन अपने हाथ में ले सकती है।
नए नियमों में सिम के मालिकाना हक पर जुर्माने का प्रावधान भी लागू होगा, लेकिन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन, टेली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की बायोमेट्रिक पहचान एवं विवादों का शीघ्र निपटारा जैसे बहुप्रतीक्षित प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे।
पिछले साल दिसंबर में संसद में पास किए गए अधिनियम की धाराएं 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 बुधवार से लागू हो जाएंगी। इनमें धारा 20(2) सरकार को इस बात की इजाजत देती है कि वह आपात स्थिति या जनहित में किसी भी मैसेज को बाधित कर सकती है।
इसी धारा में यह भी प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को अपने हाथ में ले सकती है। अब वाट्सऐप, सिग्नल और टेलीग्राम के मैसेज भी सरकार की नजर में होंगे।