आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोछड़ को अंतरिम राहत देते हुए सैट ने कहा कि अपीलकर्ता कोछड़ को जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए बिना सेबी ने हड़बड़ी में सुनवाई की तारीख तय कर दी।
सैट ने चंदा कोछड़ को निर्देश दिया है कि वह सेबी के पास दो हफ्ते के भीतर नया आवेदन जमा कराए, जिसमें निरीक्षण के लिए मांगे गए दस्तावेज का स्पष्ट तौर पर जिक्र हो। ऐसा अनुरोध मिलने के बाद सेबी से ऐसा करने या कारण बताते हुए उपयुक्त आदेश पारित करने को कहा गया है कि आखिर अपीलकर्ता को निरीक्षण की इजाजत या उस दस्तावेज की प्रति क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा सकती।
यह मामला आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन समूह के कर्ज की मंजूरी में हितों के टकराव से जुड़ा है। सेबी ने कोछड़ को 23 मई, 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोछड़ ने इसका विस्तृत जवाब 24 अगस्त, 2018 को जमा कराया था। उसके बाद 19 नवंबर, 2018 को व्यक्तिगत सुनवाई हुईष अपीलकर्ता ने 19 दिसंबर, 2018 को अपनी बात लिखित रूप से जमा कराई।
