प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) ने आज एस्सेल समूह के चेयरमैन एमेरिटस सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पुनित गोयनका के खिलाफ नियामक के अंतरिम आदेश से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया।
न्यायाधिकरण सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर 27 जून को सुनवाई जारी रखेगा। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के संबंध में सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
सैट चंद्रा और गोयनका द्वारा सेबी के 12 जून को जारी अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा है , जिसमें उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय और निदेशक पद लेने से रोक दिया गया था। गोयनका के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जनक द्वारकादास के अनुसार उन्हें बाजार नियामक द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे की प्रति आधी रात के बाद मिली है और इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए।