facebookmetapixel
Jane Street vs SEBI: SAT ने जेन स्ट्रीट की अपील स्वीकार की, अगली सुनवाई 18 नवंबर कोVice President Elections: पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने डाला वोट, देश को आज ही मिलेगा नया उप राष्ट्रपतिदिवाली शॉपिंग से पहले जान लें नो-कॉस्ट EMI में छिपा है बड़ा राजपैसे हैं, फिर भी खर्च करने से डरते हैं? एक्सपर्ट के ये दमदार टिप्स तुरंत कम करेंगे घबराहटGST कटौती के बाद अब हर कार और बाइक डीलरशिप पर PM मोदी की फोटो वाले पोस्टर लगाने के निर्देशJane Street vs Sebi: मार्केट मैनिपुलेशन मामले में SAT की सुनवाई आज से शुरूGratuity Calculator: ₹50,000 सैलरी और 10 साल की जॉब, जानें कितना होगा आपका ग्रैच्युटी का अमाउंटट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने BRICS गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- यह पिशाचों की तरह हमारा खून चूस रहा हैGold, Silver price today: सोने का वायदा भाव ₹1,09,000 के आल टाइम हाई पर, चांदी भी चमकीUPITS-2025: प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन, रूस बना पार्टनर कंट्री

SpiceJet के इंजन जांच पाएंगी पट्टा कंपनियां, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

पट्टेदाता ने न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट उसके इंजन को कमजोर बना रही थी और 15 जनवरी को इंजन को परिचालन से अलग रखने के बाद भी लगातार इसका इस्तेमाल कर रही थी।

Last Updated- January 16, 2024 | 10:30 PM IST
SpiceJet

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट के पट्टेदाता को उस इंजन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उसने एयरलाइन को पट्टे पर दिया था। यह निरीक्षण इंजन को परिचालन से दूर किए जाने के समय और इसकी पुन: डिलिवरी के वक्त इंजन लीज फाइनैंस बीवी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय ने स्पाइसजेट से इंजन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा है।

पट्टेदाता ने न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट उसके इंजन को कमजोर बना रही थी और 15 जनवरी को इंजन को परिचालन से अलग रखने के बाद भी लगातार इसका इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि स्पाइसजेट ने इस दावे का खंडन किया है।

स्पाइसजेट और इंजन लीज फाइनैंस बीवी ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत को बताया था कि उनके बीच समझौता हो गया है। समझौते की शर्तों के अनुसार स्पाइसजेट जनवरी तक इंजन पट्टेदाता को 20 लाख डॉलर से ज्यादा का भुगतान करेगी।

इंजन पट्टेदाता ने कहा कि वह एयरलाइन के साथ इंजन लीज समझौता समाप्त नहीं करेगी और यदि स्पाइसजेट संबद्ध शर्तों का पालन नहीं करती है तो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

स्पाइसजेट के अधिकारी ने अक्टूबर 2023 में कहा था, ‘स्पाइसजेट और इंजन लीज फाइनैंस कॉरपोरेशन एविएशन सर्विसेज ने अदालत से बाहर आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझाने का निर्णय लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि समझौते की शर्तें मान ली गई हैं और उसके परिणामस्वरूप दोनों कानूनी टीमों ने स्थगन का अनुरोध किया है और न्यायालय ने इसे मंजूरी भी दे दी है।’

First Published - January 16, 2024 | 10:30 PM IST

संबंधित पोस्ट