ज़ी मामले में अदालती आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है इन्वेस्को

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:56 PM IST

अमेरिकी फंड प्रबंधक ओप्पेनहीमर समर्थित इन्वेस्को फंड ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है जिसमें जी को शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने से रोक दिया गया था।
इन्वेस्को ने मौजूदा मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को बोर्ड से हटाए जाने और अपने 6 नामितों को निदेशक के तौर पर चुने जाने के लिए जी शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने का अनुरोध किया था। लेकिन अब यह पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया है।
इन्वेस्को और उसके सहायक फंड ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड के लिए अधिवक्ता जनक द्वारकादास ने आज राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) को बताया कि इन्वेस्को अदालती आदेश के खिलाफ जा सकती है।
एनसीएलटी ने इस मामले को 16 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। पिछले सप्ताह पंचाट ने यह मामला इसलिए आगे बढ़ा दिया था क्योंकि उसे इस संबंध में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार था।
मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय ने जी के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने जी के उस अनुरोध पर सुनवाई की थी जिसमें अदालत से इन्वेस्को की ईजीएम संबंधित मांग को ‘अवैध’ घोषित करने को कहा गया था। जी ने ईजीएम की मांग का विरोध किया और बंबई उच्च न्यायालय में चली गई थी, जहां इन्वेस्को के अनुरोध को ठुकरा दिया गया। 

First Published : October 27, 2021 | 11:08 PM IST