facebookmetapixel
इंजन में आग के बाद तुर्की एयरलाइंस का विमान कोलकाता में उतराईंधन नियंत्रण स्विच में कोई खराबी नहीं मिली: एयर इंडियाबोइंग 787 को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ींजयशंकर-रुबियो में व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चापीएम मोदी 7–8 फरवरी को मलेशिया दौरे पर, व्यापार से रक्षा तक द्विपक्षीय सहयोग की होगी समीक्षापूर्व सेना प्रमुख नरवणे के ‘संस्मरण’ पर संसद में तीसरे दिन भी गतिरोधएसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, वैध मतदाताओं के नाम काटने का लगाया आरोपछात्रों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे सस्ता शहरकई राज्यों के कर्ज पर नियंत्रण रखने में विफल एफआरएलPMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत गरीबों के आवास का सालाना लक्ष्य 350% बढ़ा

जॉन एनर्जी के कर्ज की बिक्री के लिए ICICI बैंक ने आमंत्रित की बोली

ICICI बैंक ने जॉन एनर्जी के फंसे कर्ज के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए, 2.77 करोड़ डॉलर ECB और 6.05 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया

Last Updated- August 26, 2024 | 11:23 PM IST
ICICI Bank के आ सकते हैं उजले दिन, शेयर में 19 फीसदी रिटर्न की उम्मीद Bright days may come for ICICI Bank, 19 percent return expected in shares

ICICI बैंक ने गुजरात की जॉन एनर्जी लिमिटेड का फंसा कर्ज बेचने के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी), बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व अन्य से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। निजी क्षेत्र के कर्जदाता की बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) ऋण के लिए 30 जून तक बकाया मूलधन 2.77 करोड़ डॉलर है। इसके साथ ही बैंक का रुपये में सावधि ऋण बकाया 6.05 करोड़ रुपये है।

बैंक ने एक कारोबारी अखबार में दिए गए विज्ञापन में सोमवार को कहा है कि ICICI बैंक से फंसे हुए कर्ज को खरीदने की इच्छुक इकाइयां 28 अगस्त तक रुचिपत्र दाखिल कर सकती हैं। रुचि पत्र दाखिल करने के बाद उन्हें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद उन्हें संपत्ति की जांच-पड़ताल संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त मिलेगा।

जॉन एनर्जी पर इस समय कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसे ICICI बैंक व अन्य कर्जदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली पंचाट (एनसीएलएटी) में दाखिल किए हैं। इसके पहले मार्च में एनसीएलएटी ने कंपनी को ICICI बैंक और ऐक्सिस बैंक के साथ हुए एकबार के समाधान की शर्तों के मुताबिक 12 फीसदी ब्याज के साथ 254 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के अहमदाबाद पीठ को ऐक्सिस बैंक द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर दिवाला आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, एनसीएलटी की अहमदाबाद शाखा के 16 मई के आदेश में ऐक्सिस बैंक द्वारा जॉन एनर्जी के खिलाफ दिए गए दिवाला आवेदन को खारिज कर दिया गया था। जॉन एनर्जी अन्य कार्यों के अलावा ऑनशोर ड्रिलिंग, नैचुरल गैस कंप्रेशन आदि का काम करती है।

First Published - August 26, 2024 | 10:50 PM IST

संबंधित पोस्ट