जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो! इस नारे को चैन्नई के एक उपभोक्ता ने बहुत तवज्जो देते हुए अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। हालांकि, इसका खामियाजा एक 113 साल पुरानी FMCG कंपनी ITC को एक लाख रुपये का भुगतान करके उठाना पड़ा है।
आईए, जानते हैं क्या है मामला…
चेन्नई के एक कस्टमर ने FMCG कंपनी ITC Sunfeast Marie Light ब्रांड का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा था। इस पैकेट में कुल 16 बिस्किट होते हैं। लेकिन जब कस्टमर ने यह बिस्किट का पैकेट खोला तो इसमें केवल 15 बिस्किट निकले। फिर क्या, चेन्नई के इस जागरूक ग्राहक ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए मद्रास कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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उपभोक्ता ने FMCG कंपनी ITC के खिलाफ शिकायत दर्ज की और कहा कि कंपनी ने 16 की जगह केवल 15 बिस्किट दिए थे। उसने कहा कि एक बिस्किट की कीमत लगभग 75 पैसे होती है। कंपनी एक पैकेट में एक बिस्किट कम देकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है।
इस मामले पर कंपनी ने बयान दिया कि पैकेट में बिस्किट की काउंटिंग नहीं होती, बल्कि वजन के आधार पर बिस्किट पैकट बेचा जाता है।
जिस बिस्किट के पैकेट को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी उसका वजन 74 ग्राम होता है, लेकिन जांच के दौरान 72 ग्राम निकला। जिसके बाद मद्रास कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया।
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