राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 65 नए दवा फार्मूलेशन के लिए खुदरा मूल्य तय किए हैं और 13 फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारण को अधिसूचित किया है। फार्मा स्युटिकल्स विभाग के तहत आने वाली इस नियामकीय संस्था ने साल 2024 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलावों के आधार पर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में दवा की कीमतों में 0.00551 प्रतिशत की वृद्धि के असर को शामिल करने के लिए सात अन्य दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है।
फॉर्मूलेशन की कीमतों में संशोधन का यह फैसला 12 दिसंबर को प्राधिकरण की 128वीं बैठक के दौरान लिया गया। एनपीपीए की कई अधिसूचनाओं के अनुसार टाइप 2 मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल दवाओं और दर्द निवारक दवाओं की कीमतें तय की गई हैं, जबकि अधिकतम कीमतों में संशोधन वाली दवाओं में रेबीज, टेटनस और खसरा के टीके शामिल हैं।
खुदरा और अधिकतम मूल्य में संशोधन और उनका निर्धारण राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की नियमित कवायद होती है। दवाओं के मूल्य का निर्धारण करने वाले नियामक को फार्मा दवाओं की कीमतें तय करने और संशोधित करने, दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के प्रावधानों को लागू करने तथा नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों दवाओं की कीमतों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।