नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के कोलकाता पीठ ने सिंप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दिवालिया आवेदन खारिज कर दिया है। बिंदिशा बनर्जी व बलराज जोशी के पीठ ने 4 मई के आदेश में कहा कि यह आवेदन सिंप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
निर्णायक अधिकारी की स्वविवेक की शक्ति पर जोर देने वाले विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए एनसीएलटी के पीठ ने कहा कि उसके सामने वित्तीय नाकामी का मामला है, वहीं कारोबारी मॉडल ठीक है। सिंप्लेक्स इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण कंपनी है।
पीठ ने कहा, शायद ही ऐसा होगा कि नया प्रबंधन बेहतर करने की स्थिति में होगा, जो मौजूदा प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है। सिंप्लेक्स इन्फ्रा की बैलेंस शीट ऋणात्म नेटवर्थ नहीं दिखा रहा और उसे दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता।