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CCI जल्द लाएगी लिनिएंसी प्लस के गाइडलाइन

‘लिनिएंसी प्लस’ नाम के इस प्रावधान के अंतर्गत सीसीआई को सहयोग करने के लिए कोई कंपनी किसी दूसरे बाजार में एक दूसरे कार्टल के बारे में जानकारी दे सकता है।

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रुचिका चित्रवंशी   
Last Updated- October 10, 2023 | 11:01 PM IST

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) बाजार में अनुचित उद्देश्य के लिए आपसी सांठगांठ से तैयार किसी समूह (कार्टल) की जानकारी देने वाली कंपनियों के साथ उदारता के साथ पेश आने के लिए जल्द दिशानिर्देश लाएगा। नियमन आने के बाद इन पर सार्वजनिक चर्चा कराई जाएगी। सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर ये बातें कहीं।

‘लिनिएंसी प्लस’ नाम के इस प्रावधान के अंतर्गत सीसीआई को सहयोग करने के लिए कोई कंपनी किसी दूसरे बाजार में एक दूसरे कार्टल के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसी कंपनी वास्तविक उदारता कार्यवाही के दौरान दंड में रियायत के लिए के लिए यह जानकारी साझा कर सकती है।

‘लिनिएंसी प्लस’ प्रावधान नए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2023 में अस्तित्व में आया था। मौजूदा कानून में भी उदारता का प्रावधान मौजूद है। ‘लिनिएंसी प्लस’ ढांचा ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों में प्रचलित है। इस ढांचे की मदद से प्रतिस्पर्द्धा नियामक को अनुचित उद्देश्य से आपसी सांठगांठ के लिए तैयार समूह से जुड़ी अदंरूनी जानकारी मिल पाएगी।

कौर ने कहा, ‘एक बार इस संबंध में कोई दिशानिर्देश आ जाएगा तो हम इस पर सार्वजनिक चर्चा कराएंगे।’कौर ने 8वीं ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा सम्मेलन से जुड़े एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। यह सम्मेलन 11 से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा लागू करने में आ रही चुनौतियों की चर्चा की जाएगी।

First Published : October 10, 2023 | 11:01 PM IST