केंद्र सरकार ने प्याज पर लगने वाले न्यूमतम निर्यात मूल्य (MEP) को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। यह जानकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने आज यानी 13 सितंबर को दी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला किसानों और निर्यातकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
DGFT ने नोटिफिकेशन में कहा, ‘प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) की शर्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक हटा दी गई है।’
इससे पहले 4 मई 2024 को देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया था। मगर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 550 डॉलर प्रति टन तय किया था।
उस समय विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा था, ‘प्याज की निर्यात नीति को संशोधित कर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति टन के MEP के तहत प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।’ हालांकि, सरकार ने प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने का आदेश जारी रखा था।
पिछले साल अगस्त महीने में भारत ने 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था। उसके पहले 8 दिसंबर, 2023 को इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज का निर्यातक राज्य है। सरकार के इस कदम से किसानों को प्याज निर्यात करने में मदद मिलेगी।