वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट प्रस्ताव के अनुसार, अगर कुल एनुअल प्रीमियम पांच लाख रुपये से अधिक है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव किया कि एक अप्रैल, 2023 के बाद जारी की गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (यूलिप के अतिरिक्त) के लिए कुल प्रीमियम अगर पांच लाख रुपये से अधिक है तो जिन पॉलिसी में कुल प्रीमियम पांच लाख रुपये तक है, उसे छूट दी जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु की स्थित में प्राप्त होने वाली राशि पर मौजूदा टैक्स छूट बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था 31 मार्च, 2023 तक जारी बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होगी।
अर्थशास्त्री निधि मनचंदा ने कहा कि वित्त विधेयक से मिले झटकों में से एक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की परिपक्वता आय पर कराधान से संबंधित है।
उन्होंने कहा कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी हैं जो एक अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई हो और यदि ऐसी पॉलिसी के प्रीमियम की कुल राशि पांच लाख रुपये से अधिक है, तो परिपक्वता राशि कर योग्य होगी।
बजट के बाद, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर की कीमतों में 11 प्रतिशत और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।