facebookmetapixel
LPG Price Hike: नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर ₹111 हुआ महंगादिल्ली की EV पॉलिसी 2.0 पर मंथन तेज, सायम और 5 कंपनियों के साथ मसौदे पर चर्चा करेगी सरकारबड़ी उधारी से 2026 में भी बॉन्ड यील्ड पर दबाव, रुपये को सीमित सहाराStocks to Watch: Jindal Poly से लेकर Vodafone और Adani Enterprises तक, नए साल पर इन स्टॉक्स में दिख सकता है एक्शनStock Market Today: गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत, 2026 के पहले दिन कैसी रहेगी बाजार की चाल ?Gold-Silver Outlook: सोना और चांदी ने 2025 में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2026 में आ सकती है और उछालYear Ender: 2025 में आईपीओ और SME फंडिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, 103 कंपनियों ने जुटाए ₹1.75 लाख करोड़; QIP रहा नरम2025 में डेट म्युचुअल फंड्स की चुनिंदा कैटेगरी की मजबूत कमाई, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स रहे सबसे आगेYear Ender 2025: सोने-चांदी में चमक मगर शेयर बाजार ने किया निराश, अब निवेशकों की नजर 2026 पर2025 में भारत आए कम विदेशी पर्यटक, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया वीजा-मुक्त नीतियों से आगे निकले

Budget 2023 : न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव, जानिए कितनी मिली राहत

Last Updated- February 01, 2023 | 7:48 PM IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट 2023 पेश किया। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बड़ा एलान करते हुए इनकम टैक्स छूट की वर्तमान सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये लाख करने का एलान किया।

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद स्लैब और टैक्स

0-3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर : 0%
3-6 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 5%
6-9लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 10%
9-12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 15%
12-15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 20%
15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 30%

न्यू टैक्स रिजीम में पुराना इनकम टैक्स स्लैब और रेट

टैक्स स्लैब   :  टैक्स रेट

0-5 लाख : कोई टैक्स नहीं।

5 से 7.5 लाख : 10%

7.5 से 10 लाख : 15%

10 से 12.5 लाख : 20%

12.5 से 15 लाख : 25%

15 लाख से अधिक : 30%

सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में  इनकम टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है। तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर।

उन्होंने इस दौरान टैक्सपेयर्स के लिए और भी कई बड़ी घोषणाएं की है। अब नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि नौ लाख रुपये तक की इनकम पर 45 हजार रुपये देने होंगे। इसी तरह 15 लाख रुपये तक को 1.5 लाख रुपये इनकम टैक्स देना होगा।

देश-विदेश में बढ़ी महंगाई के बीच इस बार के बजट में लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाई हुई थी। सीतारमण ने अपने बजट संबोधन के अंतिम क्षणों में इसका एलान किया।

First Published - February 1, 2023 | 1:17 PM IST

संबंधित पोस्ट