facebookmetapixel
Lenskart IPO Listing: अब क्या करें निवेशक? Buy, Sell या Hold?बैंक खाली हो रहे हैं! कहां जा रहा है पैसा?Torrent Power Q2 results: मुनाफा 50% बढ़कर ₹741.55 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी से रेवन्यू बढ़ाFY26 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7% बढ़कर ₹12.92 लाख करोड़ पर पहुंचा, रिफंड में सुस्ती का मिला फायदाDelhi Red Fort Blast: लाल किला धमाके से पुरानी दिल्ली के बाजारों में सन्नाटा, कारोबार ठपअक्टूबर में SIP निवेश ₹29,529 करोड़ के ऑलटाइम हाई पर, क्या है एक्सपर्ट का नजरियाहाई से 43% नीचे गिर गया टाटा ग्रुप का मल्टीबैगर शेयर, क्या अब निवेश करने पर होगा फायदा?Eternal और Swiggy के शेयरों में गिरावट! क्या अब खरीदने का सही वक्त है या खतरे की घंटी?अक्टूबर में इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश 19% घटकर ₹24,690 करोड़, SIP ऑलटाइम हाई परDelhi Pollution: AQI 425 के पार, बढ़ते प्रदूषण के बीच 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में

Budget 2023: टैक्सपेयर्स को राहत! अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

Last Updated- February 01, 2023 | 4:10 PM IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा।

सीतारमण ने बुधवार को संसद में इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए इसका प्रस्ताव किया। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी मानक कटौती (standard deduction) के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था (old tax regime) में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था (new tax regime) यानी बिना कोई छूट वाली कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया। ‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे।

बजट में किये गये प्रस्ताव के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर लगेगा। पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की आय पर शून्य आयकर लगेगा। जबकि 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब के तहत तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

‘डिफॉल्ट’ व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर आयकर विशेषज्ञ सत्येन्द्र जैन ने कहा , ‘‘इसका मतलब है कि अगर आपने आयकर रिटर्न में आपने अपना विकल्प नहीं चुना है तो आप स्वत: नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे।’’

जैन ने कहा, ‘‘वास्तव में सरकार नई कर व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिये फायदेमंद है, जो कोई बचत नहीं करते।’’ इसके अलावा, बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को राहत भी दी गयी है। इसमें सरचार्ज की उच्चतम दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गयी है जिससे कर की दर में तीन प्रतिशत का असर पड़ेगा।

First Published - February 1, 2023 | 3:40 PM IST

संबंधित पोस्ट